आरटीआई से ऑनलाइन आवेदन करने के साथ आवेदक को जानकारी भी ऑनलाइन मिलेगी
कोरबा(कोरबा वाणी)-आरटीआई के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के साथ आवेदक को जानकारी भी ऑनलाइन मिलेगी। राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन वेबपोर्टल के साफ्टवेयर का लोकार्पण 12 अक्टूबर दोपहर 12 बजे किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ देश का छठवां राज्य होगा जहां आवेदक अपना आवेदन ऑनलाईन की प्रक्रिया के तहत तीनों स्तर में (जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील) देकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। छत्तीसगढ़ शासन ने आयोग के लिए वेबसाईट आरटीआई ऑनलाइन डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन तैयार कराया है, जिसमें आवेदक अपना आवेदन जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं आयोग के समक्ष द्वितीय अपील ऑनलाईन प्रेषित कर सकेंगें। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 1040/ 2019 प्रवासी लीगल सेल बनाम भारत संघ एवं अन्य में छत्तीसगढ़ शासन को भी नोटिस जारी कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन प्राप्ति के लिए ऑनलाईन पोर्टल का निर्माण करें। आवेदक आवेदन आनलाईन अपलोड करने के साथ-साथ ऑनलाईन शुल्क जमा कर सकता है। इससे आवेदकों को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही विभागीय कार्यालयों में स्वयं आकर आवेदन जमा करने अथवा डाक के माध्यम से आवेदन भेजने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाईन शुल्क जमा करने के लिए आवेदक को तीन ऑप्शन नेट बैंकिग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या क्यूआर कोड की सहायता से किसी भी यूपीआई के माध्यम से स्केन कर शुल्क जमा कर सकेंगे।