कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर 10 दुकानों पर लगाया जुर्माना, स्वास्थ्य व पुलिस विभाग के संयुक्त टीम की कार्रवाई
कोरबा(कोरबा वाणी)-तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले की स्वास्थ्य व पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए जांच के दौरान उल्लंघन पर 10 दुकानों पर कोटपा एक्ट की कार्रवाई की गई। इनसे 1900 रुपए जुर्माना वसूले गए। 2 दुकानों में मामूली गड़बड़ी पाए जाने पर चेतावनी देकर छोड़ा गया। जानकारों के अनुसार कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर ध्रूम्रपान प्रतिबंध है। धारा 5 के तहत सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 नाबालिगों व शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध और धारा 7, 8 व 10 के अनुसार बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध है। जांच पर निकली टीम ने धूम्रपान व तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी बताया। सभी दुकानों के बाहर पोस्टर लगाया गया।