4 साल का बच्चा वाहन में बैठा है तो बाइक की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी, हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट किया अनिवार्य
नई दिल्ली(कोरबा वाणी)-4 साल का बच्चा वाहन में बैठा है तो बाइक की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। बाइक पर सफर के दौरान इस उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है। कार में आवाजाही के दौरान सुरक्षा बेल्ट लगानी होगी। समाचार एजेंसी के अनुसार सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटरसाइकिल पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के संबंध में नए नियमों को अधिसूचित किया, जिसमें इसे शामिल किया गया है।
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में संशोधन करते हुए पहली बार मोटरसाइकिल पर सवार नौ महीने से चार साल के बच्चों की सुरक्षा के लिए नियम तय किए हैं। चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा बेल्ट या हार्नेस का इस्तेमाल उन्हें मोटरसाइकिल के चालक के साथ जोडऩे के लिए किया जाएगा। बताया गया कि मोटरसाइकिल पर सवार बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा कोई नियम नहीं होने से हादसे के दौरान सबसे अधिक बच्चे शिकार होते थे। इतना ही नहीं बाइक का थोड़ा सा भी संतुलन बिगडऩे पर बच्चों के गिरने का खतरा भी रहता है। देश में सड़क हादसों और उसमें मौत और घायलों के आंकड़ों के विश्लेषण के बाद बच्चों के लिए नए नियम बनाने का फैसला किया गया। यह भी बताया जा रहा है कि सभी संबंधित पक्षों, विशेषज्ञों और सामान्य जनता से मिली राय बाद इन नियमों को अंतिम रूप दिया गया है। उनके अनुसार अधिसूचित होने के एक साल बाद लागू होने वाले इन नियमों के पालन की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी।
अगले साल 15 फरवरी से लागू होंगे नए नियम, मालवाहक निगरानी प्रणाली उपकरण से होंगे लैंस
समाचार एजेंसी के मुताबिक नए नियम अगले साल 15 फरवरी से लागू होंगे। उधर, सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह भी कहा है कि खतरनाक या जोखिमपूर्ण सामान की ढुलाई करने वाली प्रत्येक गाड़ी को वाहन निगरानी प्रणाली उपकरण से लैस किया जाएगा। इस संबंध में हितधारकों से 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं।