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गैस एजेंसी के संचालक पर पास्को एक्ट के तहत एफ आई आर दर्ज, घर मे काम करने वाली नाबालिक को बनाया हवस का शिकार

कोरबा(कोरबा वाणी)-कोरबा गैस एजेंसी के युवा संचालक सौरभ ठक्कर पर बलात्कार और पॉक्सो के तहत CSEB चौकी मे अपराध पंजीबद्ध हुआ है। उसके विरुद्ध एक लड़की ने शिकायत दर्ज कराई है, पीड़िता के शिकायत के अनुसार वर्ष 2011 से 2021 के मध्य जब वह सौरभ ठक्कर के घर मे काम किया करती थी तब उसके साथ सौरभ ठक्कर के द्वारा झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित किया गया. इन 10 वर्षों के शुरुवाती 4, 5 साल वह नाबालिक थी, बाउजूद सौरभ ठक्कर ने उससे दुष्कर्म किया. CSEB चौकी पुलिस ने पीड़िता की बलात्कार की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर जांच की, जांच उपरांत धारा 376, 506 भारतीय दंड विधान एवं बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पतासाजी की जा रही है। फ़िलहाल वह अपने ठिकाने से फरार है।