चुनरी से गला दबाकर हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी युवक को आजीवन सश्रम कारावास की सजा
कोरबा।(कोरबावाणी) – चुनरी से गला दबाकर हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायाधीश राजीव कुमार विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट कोरबा ने युवक को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।
मामले की शासन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक कमलेश उपाध्याय ने बताया कि कटघोरा थाना क्षेत्र के तुमान निवासी यशवंत कंवर ने पुलिस को सूचना दी कि गांव के ही देवेन्द्र प्रसाद केंवट (26) पिता सिरीशपाल केंवट के घर पर उसकी बहन भूमिका कंवर की लाश पड़ी है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया। चूंकि मामला एससी-एसटी एक्ट से जुड़े होने पर फाइल अजाक थाना भेज दी गई। शार्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अजाक थाना पुलिस ने मामले में धारा 302, 201 भादवि व एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच के बाद पुलिस ने देवेन्द्र कंवर को गिरफ्तार किया। अंतिम प्रतिवेदन पीठासीन अधिकारी योगेश पारिक, विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट कोरबा के न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर सुनवाई के बाद चुनरी से गला दबाकर हत्या का आरोप सिद्ध होने पर देवेन्द्र प्रसाद केंवट को कोर्ट ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है।
गौरतलब है की मृतिका और अभियुक्त का प्रेम सम्बन्ध था जब मृतिका द्वारा शादी के लिए दबाव बनाया गया तब आरोपी द्वारा मृतिका भूमिका कँवर को अपने घर पर उसके पहने हुए चुनरी से गला दबा कर हत्या कर दी गयी थी।