रायपुर

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से टैक्स जमा करने पर व्यवसायिक वाहन मालिकों को मिलेगी छूट

रायपुर।(कोरबावाणी) – राज्य शासन वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ला रही है, जिसके तहत उन व्यवसायिक वाहन मालिकों को कर में छूट देकर राहत दी जाएगी, जो लंबे समय से परिवहन विभाग में टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं। इन्हें नोटिस भी भेजा गया था लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में, यदि व्हील-बेस के कारण कर, शास्ति एवं ब्याज अधिरोपित है, तो लंबित कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में एकमुश्त निपटान की निर्धारित अवधि तक पूर्णत: छूट दी जाएगी। यहां बताना होगा कि प्रदेश में करीब 50 लाख वाहन चल रहे हैं। इस वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार करीब 40 हजार वाहन बगैर टैक्स पटाए चल रहे हैं। इनमें से कुछ कंडम हो चुके हैं और खड़े हैं। इनसे टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है। लगातार बस संचालकों को नोटिस भेज रहा है, लेकिन वे जवाब नहीं दे रहे हैं।
0 ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं टैक्स
प्रदेशभर में करीब 20 से 25 हजार वाहनों का कई सालों से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर प्रदेश भर में चलने वाली गाडिय़ों, उनके मालिकों का नाम और चालान की डिटेल दर्ज है। वाहन मालिक वेबसाइट पर ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं। व्यावसायिक वाहन मालिकों पर लाखों रुपये फिटनेस टैक्स के रूप में बकाया है। काफी समय से बकाया फिटनेस टैक्स की रिकवरी के लिए परिवहन विभाग वन टाइम टैक्स सेटलमेंट स्कीम ला रहा है। बकाया जमा करने के लिए राशि निर्धारित की जाएगी। इससे जहां वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। वहीं, सरकारी राजस्व की रिकवरी होगी।