अब आसानी से अनधिकृत निर्माण कार्यों को करा सकेंगे नियमित, जरूरी कागजात के साथ करना होगा आवेदन
रायपुर(कोरबा वाणी)-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में अनियमित निर्माण कार्यों को नियमित कराने नियमों में पारदर्शिता लाने और सरलीकरण करने के निर्देश को अमल में लाते हुए छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम में संशोधन किया है। संशोधित अधिनियम, 2022 छत्तीसगढ़ के राजपत्र में 14 जुलाई 2022 को प्रकाशित होने के साथ ही यह पूरे प्रदेश में प्रभावशाली हो गया है। इसके नियमों का भी प्रकाशन 2 अगस्त 2022 को हो गया है। नियम प्रकाशित होने के बाद अब नए नियमों के तहत आवेदन लिए जा रहे है। इस नए नियम से प्रदेश के नागरिकों को राहत मिलेगी और वे आसानी से निर्माण कार्यों को नियमित करा सकेंगे। नगर निगम सीमा के भीतर नगर निगम और नगर पालिकाओं में तथा निगम, पालिका के सीमा के बाहर व निवेश क्षेत्र के अंदर नगर निवेश विभाग के कार्यालय में आवेदन जमा होंगे। आवेदक को आवेदन के साथ मकान के कागजात, मकान के फोटोग्रॉफ्स आर्किटेक्ट द्वारा बनाए गए मकान का नक्शा और सम्पत्ति कर या बिजली बिल की रशीद की कॉपी संलग्न करनी होगी।