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“हिट एंड रन” के नए प्रावधानो को समझाने एसपी ने जारी किया वीडियो

कोरबा (कोरबा वाणी)- केंद्र सरकार की ओर से “हिट एंड रन” मामलों में प्रस्तावित नए कानून में टक्कर मारकर भागने और दुर्घटना की सूचना न देने पर चालक को 10 साल तक जेल व 7 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया जाना है। नए कानून को लेकर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर तथा ड्राइवर समुदाय में भय का माहौल है। कोई भी ड्राइवर स्टेरिंग पकड़ने को तैयार नहीं है। इसी कानून के विरोध में चालक स्टेयरिंग छोड़ सड़क पर उतर गए और बिना नियम कानून को बारीकी से समझे हड़ताल करने लगे हैं।

 

कोरबा में भी ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर समुदाय सही गलत की जानकारी के अभाव में हड़ताल पर चले गए हैं जिसको देखते हुवे कोरबा पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने अपना एक वीडियो जारी किया है जिसमे वे नए कानून को समझते हुवे ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील कर रहे हैं।

वीडियो में एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया है की आगामी नये कानून में धारा 106(2) के तहत अगर कोई व्यक्ति के उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये। और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना न दें तब 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। लेकिन जो चालक एक्सीडेंट के बाद पुलिस में सूचना देते हैं उनके ऊपर ये धारा लागू ही नहीं होगी।