रायपुर

अंग्रेजी में अधिसूचित जाति के नामों की एसडीएम और तहसील कार्यालयों में लगेगी सूची

रायपुर(कोरबा वाणी)-लोगों में भ्रम की स्थिति न रहे, इसके लिए प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों में अंग्रेजी में अधिसूचित जाति को मान्य किए जाने के संबंध में सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि अपने कार्यालयों में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रकाशित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अंग्रेजी में अधिसूचित जाति नामों की सूची अनिवार्य रूप से चस्पा करें। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस आशय का निर्देश जारी हुआ है।
सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदार जारी करते हैं। इसीलिए अंग्रेजी में अधिसूचित जाति नामों की सूची अनिवार्य रूप से यहां चस्पा किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन की ओर से लिए गए निर्णय अनुसार जाति प्रमाण पत्रों में अंग्रेजी में अनुसूचित जाति को मान्य करने के संबंध में पूर्व में ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस निर्देश पर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों में भारत सरकार की ओर से प्रकाशित छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अंग्रेजी में अधिसूचित जाति का ही उल्लेख किया जाए।