दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा
कोरबा(कोरबा वाणी)-न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी के दोष सिद्ध होने पर 10 साल की सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है। पीडि़ता की रिपोर्ट पर नोनबिर्रा करतला निवासी दिनेश गुप्ता (34) पिता छेदूलाल के विरूद्ध अजाक थाना में धारा 376 (2)(ढ), 337 व आईटी एक्ट 2000 की धारा 60-ई, 67-ए और एसटी-एससी एक्ट धारा 3(2)(5), 3(1)(ब), (3)(1)(द) के तहत दर्ज एफआईआर पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट ने सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है जिसके निर्णयानुसार आरोपी दिनेश गुप्ता को दोष सिद्ध होने पर आईपीसी की धारा 376 (2)(ढ) में 10 साल की सश्रम कारावास, 5 हजार रुपए अर्थदंड, आईटी एक्ट की धारा 66-ई में 6 माह, 5 हजार रुपए अर्थदंड व 67-ए में 1 साल की सश्रम कारावास की सजा व 5 हजार अर्थदंड लगाया है। कारावास की सजायें साथ-साथ चलेगी। एससी-एसटी एक्ट की धारा के आरोपों से संदेह लाभ मिलने पर दोषमुक्त किया गया है।