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प्लास्टिक पैकेजिंग पर जारी नई गाइडलाइन में अब री-साइक्लिंग और री-यूज अनिवार्य, निर्माताओं व ब्रांड स्वामी भी होंगे जवाबदेह

नई दिल्ली(कोरबा वाणी)-वन व पर्यावरण मंत्रालय ने पैकेजिंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। प्लास्टिक कचरे को कम करने सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। समाचार एजेंसी के अनुसार सरकार ने प्लास्टिक पैकेजिंग के री-साइक्लिंग और री-यूज को अनिवार्य किया गया है। इसके लिए निर्माताओं और ब्रांड स्वामियों को भी जवाबदेह सौंपकर ऐसा नहीं करने वाले निर्माताओं के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा।
एक अनुमान के मुताबिक देश में पैदा हो रहे प्लास्टिक कचरे में से करीब 60 फीसद कचरा प्लास्टिक पैकेजिंग से ही हो रहा है। एक छोटे से हिस्से की ही री-साइक्लिंग होतती है। ऐसे में प्लास्टिक पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का बड़ा हिस्सा कचरे में तब्दील हो जाता है। यही वजह है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया था। री-साइक्लिंग की जवाबदेही देने के साथ प्लास्टिक पैकेजिंग को फिर से जुटाने निर्माताओं और ब्रांड स्वामी को सुझाव दिया है कि वह जमा वापसी और प्लास्टिक पैकेजिंग को फिर से खरीदने या किसी अन्य तरीके वाली परिचालन योजनाएं चला सकते है। इसकी निगरानी गठित उच्च स्तरीय समिति करेगी।